हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान न करने के मामले में प्रमुख सचिव (महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब! , सुधीर यादव प्रकरण,


हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान न करने के मामले में प्रमुख सचिव (महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

    बस्ती-
 बस्ती जिले के सुधीर कुमार यादव बस्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग मे जिला कार्यक्रम समन्वयक) ह्यूमन लिट्रेसी स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत है जिनको मार्च तक लगातार वेतन का भुगतान मिला है लेकिन अप्रैल से वेतन का भुगतान रोक दिया गया जिससे व्यथित होकर  सुधीर कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट का रुख किया था, 
         जिसकी सुनवाई 29 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय ने करते हुए तीन सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था अगर किसी परिस्थिति में वेतन का भुगतान 3 सप्ताह में नहीं किया जाता है तो जिला अधिकारी बस्ती,  जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, 
              उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया और व्यक्तिगत हालतनामा उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया.! 
           पुनः याचिका की सुनवाई 26 सितंबर 2024 को   उच्च न्यायालय में हुई, इसके बाद उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा दाखिल किए गए व्यक्तिगत हलफनामा से कोर्ट नाराजगी दिखाते हुए व्यक्तिगत हलफनामे में को ना मंजूर कर दिया, 

           न्यायालय ने उपरोक्त अधिकारियों को लापरवाह बताते हुए काम कराने के बाद भी वेतन का भुगतान न करने पर बेहद कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव (महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग) को 4 अक्टूबर के पहले वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया अगर ऐसा नहीं किया जाता है कोर्ट याची के वेतन की रिकवरी के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाएगी, तथा 4 अक्टूबर तक प्रमुख सचिव को न्यायालय में व्यक्तिगत हलफनामा भी दाखिल करना होगा..! 

    अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इंप्लीमेंट को आदेश की कॉपी 24 घंटे के अंदर लखनऊ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के जरिए  महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजने का आदेश दिया है, हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को फ्रेश केस के तौर पर होगी.!

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