पत्नी सहित दो बच्चो के हत्यारोपित पिता को आजीवन कारावास


 दो बच्चों के हत्यारोपी पिता को आजीवन कारावास
 जौनपुर। 

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मो० शारिक सिद्दीकी की अदालत ने 7 वर्ष पूर्व गृह कलह में दो मासूम बच्चों के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास व 50हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के लासा गांव निवासी चैकीदार रामखेलावन ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उसके गांव के रहने वाले सन्दीप कोहार का अपनी पत्नी लक्ष्मीना से अक्सर विवाद होता था। दिनांक 19 जुलाई 2017 को उसने अपने पत्नी लक्ष्मीना व तीन वर्षीय पुत्र कन्हैया तथा 2 वर्षीय पुत्री रिमझिम को कुल्हाड़ी से काटकर घायल कर दिया तथा खुद को भी कैंची घोंपकर घायल कर लिया है। बाद में कन्हैया और रिमझिम की मृत्यु हो गई।पुलिस ने विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय

बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पिता को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹50हजार अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।

 प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पिता को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹50हजार अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।

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