दुर्ग।
दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उसने शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय किए जाने पर, पूर्व में नामांतरण निरस्त करने के बाद और अपीलीय न्यायालयों की तरफ से नामांतरण खारिज करने के बाद भी नियम के ताक में रखकर नामांतरण कर दिया है।
संभागायुक्त ने आपने आदेश में लिखा है कि, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उसने शासकीय भूमि का विधि विरूद्ध आदेश पारित कर गंभीर लापरवाही बरती है।