अटाला मस्जिद को मंदिर बताते हुए दावा पेश


 जौनपुर। 

आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनिअर डिवीजन के न्यायालय में अटाला मजिस्द को अटाला माता मंदिर बताते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डए प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ दावा पेश किया। वादी मुकदमा अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाद संपत्ति अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला माता मंदिर है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अटाला माता मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अटाला माता मंदिर को तोड़ने का आदेश फिरोज शाह ने दिया था लेकिन हिंदुओं के संघर्ष के कारण वह मंदिर को तोड़ नहीं पाया। जिसपर बाद में इब्राहिम शाह अतिक्रमण कर मंदिर का उपयोग मस्जिद के रूप में करने लगा। 
कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल ने अपनी पुस्तक में अटाला मस्जिद की प्रकृति व चरित्र को हिन्दू बताया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनेक रिपोर्ट्स में अटाला मस्जिद के चित्र दिए गए हैं जिनमें त्रिशूलए फूलए गुड़हल के फूलए त्रिशूल आदि मिले है। वर्ष 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में अटाला मजिस्द के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया है।अटाला मस्जिद ही अटाला माता मंदिर का मूल भवन है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित व एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजय प्रताप सिंहए उपेंद्र विक्रम सिंहए हिमांशु श्रीवास्तवएइशांत प्रताप सिंह सेंगरए इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

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