ब्रिटिश नागरिक होते हुए,खलीलाबाद के मौलाना की करोड़ों की अवैध संपत्ति को कलेक्टर ने जप्त का आदेश दिया

 संत कबीर नगर ,


खलीलाबाद का बहुचर्चित मौलाना कांड जिसने खलीलाबाद की गोश्त मंडी में करोड़ों की अवैध संपत्ति और आलीशान मकान और मदरसे बना रखे थे, सरकार और शासन प्रशासन के आंख में धूल झोंक कर जो दावत-ई-इस्लामी व आपत्तिजनक संगठनों से जुड़कर काम कर रहा था।कट्टर धार्मिक नेता विदेश में तकरीर करना और विदेशों से चंदा लाकर के यहां काम करना और यहां की उसने अपने पहुंच कल उठाकर करोड़ों की संपत्ति को अर्जित किया ।

आजमगढ़ के एक मदरसे में अध्यापन का काम करते हुए ब्रिटिश नागरिकता ,ब्रिटिश नागरिक होने के साथ ही साथ उसने लोकसभा चुनाव में भी आपत्तिजनक ड्यूटी की उसकाभत्ता भी लिया । जिलाधिकारी आजमगढ़ ने साढे 16लाख रुपए वसूली का उसे पर आदेश दिया इसके खिलाफ मौलाना माननीय उच्च न्यायालय गया किसी भी खलीलाबाद के समशुल खान पुत्र मोहम्मद हसनैन  के विरुद्ध अंकित विभिन्न धाराओं में विदेशी नागरिक नागरिक होते हुए धोखाधड़ी का शिक्षक का पद सरकारी धन का गबन करना हवाला मनी लेंडिंग फॉरेन फंडिंग एफसीआरए फेमा नियमों का उल्लंघन एवं आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर अनियमिताएं याद करने की उसकी जांच चल ही रही थी कि जिलाधिकारी संत कबीर नगर ने संज्ञान लेते हुए समसूल हुदा पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी का आपत्तिजनक कृत्य पाए जाने के कारण और विदेशी नागरिक होते हुए जमीन क्रय करना अपने आप में यह गंभीर अपराध मानते हुए जिलाधिकारी संत कबीर नगर नाम सारी मदरसे की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करने का आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी हालत में विदेशी नागरिक रहते हुए अगर कोई जमीन यहां बिना सूचना के अनारीकृत रूप से खरीदना है तो उसे पर अधिकार सरकार का होगा बताते हैं कि रविवार कई वर्षों से चल रहा था अंत में विपक्षी को अब जाकर के जीत मिली

ज्ञातव्य की सबसे बड़ा खान पुत्र मोहम्मद हुसैन खान ने 2014 में एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से 640 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था 2017 में 190 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था 18 में 192 वर्ग मीटर और 208 वर्ग मीटर जमीन असली पहचान छुपा कर रजिस्ट्री कराया था डीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को ऐसी सभी संपत्तियों को संक्षिप्त हुड्डा व अन्य का नाम खारिज कर राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दे दिया डीएम कोर्ट ने एसडीएम खलीलाबाद को निर्देश दिया कि सारे मामलों में संज्ञान लेकर के सरकार कब्जा प्राप्त करें तहसीलदार व एसडीएम को भेजिए पत्र में राजेश अभिलेखागार को बाद में सुरक्षित कर दिया जाए बताते हैं कि खलीलाबाद का रहने वाला मौलाना शमशादुल्लाह खान आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित मदरसे में शिक्षक था खलीलाबाद के ही सहस्त्रनाम निवासी अब्दुल करीम खान ने उसके खिलाफ सरकार से लेकर के सीबीआई तक शिकायत की थी सीबीआई ने डीजीपी को पत्र भेज कर मामले की जांच करने को कहा था जिसके बाद डीजीपी ने जिला पुलिस जांच करने को कहा शुरू में चौंकाने वाले मामले सामने आए पता चला कि समसुल ने वर्ष 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है यही नहीं उसने चुनाव में ड्यूटी और मतदान भी किया 2017 में शैक्षिक सेवा ने प्रति ले लियाऔर पेंशन ले रहा था सरकारी नौकरी के दौरान विभाग सेमिनार माटी के मौलाना विदेश आया जाया करता था यह भी पता चला कि मौलाना मैनचेस्टर वर्तमान इंग्लैंड में पाकिस्तानी दावत-ई-इस्लामी से जुड़ा हुआ है वर्ष 14 से 18 तक अवैध फंडिंग से शहर वहां स्थान पर स्मृति जमीन खरीद जिसमें स्टांप की चोरी हुई डीएम ने सॉन्ग ओपन विचार करते हुए निर्देश दिया कि उसकी सारी संपत्तियां अवैध हैं और सरकार के कब्जे में ले ली जाए।

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