सामूहिक दुष्कर्म मामले में कुख्यात माफिया विजय मिश्रा को 15 वर्ष की कठोर सजा

 सामूहिक दुष्कर्म मामले में कुख्यात माफिया विजय मिश्रा को 15 वर्ष की कठोर सजा


मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। 


ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 15 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है। मु0अ0सं0 379/20 धारा 376डी 342, 506 भादवि थाना गोपीगंज, जनपद भदोही (एसटी नंबर-10/22) में माननीय न्यायालय एफ टी सी प्रथम भदोही द्वारा आज दिनांक 04- 11-23 को अभियुक्त/ माफिया विजय मिश्रा को धारा 376(2)(एन) भादवि में 15 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है तथा धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। बता दें कि शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे।फैसले के बाद न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात की गई है। 


रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूर्ण होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी।

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