बस्ती/गोरखपुर,14 जुलाई,उत्तरप्रदेश
देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के चेयरमैन संतराज यादव को गोरखपुर की एक कोर्ट ने 1 साल की सजा और कुछ जुर्माना भी सुनाया है । जुर्माना न भरने पर अलग से सजा भुगतानी होगी। गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश त्रिपाठी ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का जुर्म पाए जाने के बाद फैसला सुनाया । दण्डाधिकारी प्रकाश त्रिपाठी ने खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम झुडिया त्रिपाठी एवं गुलरिहाबीथाना क्षेत्र के निवासी संतराज यादव को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है ।
बताते हैं कि 1994 को पुलिस से हुई झड़प में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष उप निरीक्षक अपनों के साथ जुलाई 1994 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में मौजूद थे ,लालकृष्ण आडवाणी नोस्ड मरवतीया कुआ की से गोरखपुर तक जाने के बाद लगभग 12:00 बजे मरवतीया कुआ के तरफ से हुई घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाते और गाली गलौज देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को रद्द कर दिया गया ।
उप निरीक्षक सबको साथ समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन आरोपी तो उन्होंने शिवमंगल सिंह को मारने का प्रयास किया और उनकी सर्विस रिवाल्वर को छीनने का भी प्रयास किया। घटना को देख करके हमराही और कर्मचारियों ने वादी को बचाने का प्रयास किया तो उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ सौ से डेढ़ सौ कार्यकर्ता एक राय होकर पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से टूट पड़े और एक पत्थर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडा और लात मुक्का से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया जिससे दुकानदार को अपनी दुकान बंद कर भाग गए।
इस घटना का संज्ञान कोर्ट ने लिया और रमापति राम त्रिपाठी वर्तमान में देवरिया के सांसद हैं और संतरा यादव वर्तमान में उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं दोनों के खिलाफ 1 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसका कारावास भी कोई रोकना होगा ज्ञातव्य है कि इस तरह की घटनाएं प्रायः राजनीतिक स्टंट के तहत होती जाती हैं और रमापति राम त्रिपाठी को गलत नियत से फंसाने का प्रयास किया गया।तरप