संत कबीर नगर 28 जून ,उत्तरप्रदेश
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ध्यानचन्द ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का क्रियान्वयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रु0 10.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है।
योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को ब्याज की 04 प्रतिशत धनराशि स्वंय व शेष व्याज की पूंजीगत धनराशि पर ब्याज का अनुदान एंव आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट काष्ट के पूंजीगत धनराशि पर ब्याज का अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा 5 वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक ूूूण्बउमहचऋकंजंण्बमदजमतण्पद की वेवसाइट, पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है। तथा व्यवसाय परियोजना के सम्बन्ध में सम्पुर्ण जानकारी उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक ूूूण्बउमहचऋकंजंण्बमदजमतण्पद की वेवसाइट, पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है। तथा व्यवसाय परियोजना के सम्बन्ध में सम्पुर्ण जानकारी उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित है।
अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सन्त कबीर नगर मो0 7860440390, एंव श्री एन.के.पान्डेय मो0 7084501040 से सम्पर्क भी कर सकते हैं।