चुनाव आचार सहिता का उलन्घन दण्डनीय अपराध,जिला मजिस्ट्रेट

 

बस्ती। 

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन कराये जाने हेतु पूर्व में ही समस्त निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त प्रत्याशियों तथा समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, मंत्री को निर्देश दिये जा चुके है। उन्होने बताया कि अध्यक्ष नगरपालिका हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू0 09 लाख, अध्यक्ष नगरपंचायत हेतु रू0 2.50 लाख, सदस्य नगरपालिका रू0 2 लाख एवं सदस्य नगरपंचायत हेतु रू0 50 हजार निर्धारित है। उन्होने बताया कि रैली, जनसभा एवं प्रचार वाहन आदि की अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जायेंगी। मीडिया प्रचार सामग्री और कार्यालय खोले जाने की अनुमति संबंधित आर.ओ. द्वारा दी जायेंगी। 

         उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियां टागने/ बैनर लगाने-जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओ/एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। उन्होने बताया कि उम्मीदवार कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नही लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हे हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।

       उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी से पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे, इनका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे। टी०वी० चैनल/केविल नेटवर्क अथवा रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/ प्रचार अपने निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना होगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 धण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेंगा।

        उन्होने बताया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन व प्रचार सामग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लघन करता है, तो उसका यह कृत्य भा०द०सं० की धारा-171 एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 

         उन्होने बताया कि सभा/रैली/जुलूस का आयोजन सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। किसी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी प्रकार से बाधा या विघ्न नही करेंगे। उन्होने बताया कि सभा/रैली/जुलूस को इस प्रकार से आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो, जुलूसों/सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता का धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित/असलहे/ लाठी-डण्डे/ईट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।

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