मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ।
जौहर विश्वविद्यालय का मुख्य गेट तोड़े जाने के मामले में जिला जज की कोर्ट से सपा सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विवि का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने जुर्माना की राशि को लेकर राहत दी है। जुर्माने की राशि सवा तीन करोड़ रुपये से घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दी है।
जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। यह मामला फिलहाल सेशन कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसडीएम द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को बहाल रखा है। यानि की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने क आदेश को बहाल रखा है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसके अलावा सवा तीन करोड़ रुपये के जुर्माना के आदेश पर यूनिवर्सिटी को राहत दे दी है। अब सवा तीन करोड़ के बजाए 1.63 करोड़ रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए हैं।