बस्ती के तीन अभियुक्तों पर रासुका लगी,दोपर पंचायत चुनाव में मतपेटिका व एकपर जघन्य हत्या का आरोप !

 बस्ती 

जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने 03 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही किया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि इसमें से 02 लोग डारीडीहा में मतपेटिका लूटने तथा 01 व्यक्ति हत्या के आरोप में जेल में बन्द है। 

       उन्होने बताया कि 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान के दिन डारीडीहा में मतपेटिका लूटने वाले शत्रुघ्न एवं गुंजन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट संख्या 65/1980 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत रासुका के तहत जेल में निरुद्ध किया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ग्राम धौराहरा नगर थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय संदीप निषाद को दुष्कर्म का प्रयास करने तथा इसमें असफल होने पर गला घोट कर हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरुद्ध किया है।

      मतपेटिका लूटने का था आरोप !

  इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि 29 अप्रैल को मतदान के दिन 5.30 बजे डारीडीहा के केंद्र संख्या-41 के बूथ नंबर 108 में गुंजन प्रधान पद के प्रत्याशी अपने चाचा ऋषिकेश शुक्ला व दूसरे प्रत्याशी चंद्रदेव के साथ मिलकर बूथ में घुस गया। उसने और उसके साथी गौरव ने खाली मतपेटिका लूटी और गांव की ओर भाग गए। कुछ दूर पर स्थित तालाब में लूटी हुई खाली मत पेटिका को डाल दिया। इसके साथ के चंद्रदेव पांडे और शत्रुघ्न ने भरी हुई मतपेटिका लूटी और मतदान केंद्र से बाहर लाकर जमीन पर पटक दिया। इससे निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके साथियों ने मतदान कर्मियों से गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया और सुरक्षाकर्मियों की वर्दी फाड़ दिया। इन लोगों ने वहां अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। इस दुस्साहसिक आपराधिक कृत्य के कारण कानून एवं लोक व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत रासुका लगाते हुए इन्हें जेल में रखे जाने का निर्देश पारित किया गया है।

      बलात्कार व हत्या का आरोपी था अभियुक्त

   उन्होंने बताया कि धौरहरा थाना नगर निवासी संदीप निषाद उम्र 24 वर्ष पुत्र चतुर निषाद ने 20 मार्च को सुबह लगभग 8.30 बजे इसी गांव के निवासी हरिवंश निषाद की पुत्री के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। बहादुर लड़की के प्रतिरोध के कारण सफल न होने पर उसने उसका गला घोट दिया, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर फैलने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। गांव के लोग अपने-अपने घर की महिलाओं एवं बच्चियों को घर में ही रखने के लिए मजबूर हो गए। अभियुक्त संदीप निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है परन्तु आम जनमानस में यह धारणा है कि जमानत पर छूट के आने के बाद वह कोई भी दुस्साहसिक कृत्य कर सकता है। आमजन की सामान्य अपेक्षा यह है कि इस प्रकार के अभियुक्त को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। इस को ध्यान में रखते हुए संदीप निषाद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट संख्या 65/1980 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत रासुका के अंतर्गत जेल में ही रखे जाने का आदेश दिया है।

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