पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोविड से मृतकों के परिजनों को सरकार एक करोड़ का मुआवजा दे... हाई कोर्ट

प्रयागराज


 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव में कोविड-19 कर्मियों के परिजनों एक करोड़  की राहत राशि दी जाए .कोर्ट का यह निर्देश उस समय आया है ,जब अनेक अवसरों पर अनेक स्थानों से मांग उठ रही है कि कोविड-19 से चुनाव ड्यूटी करते मरने वाले मरीजों के परिवार को 5000000 रुपए की क्षतिपूर्ति की जाए .

 ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मृत के परिजनों के पूरा राहत दिया है कि सरकार उन्हें एक करोड़ रुपए दे .दरअसल सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव ड्यूटी में कोविड-19 के संक्रमण से मरे कर्मचारियों के परिजनों को ₹300000 का मुआवजा दिया जाएगा ।

न्यायालय ने सरकार की बात को मानते हुए उसमें संशोधन करते हुए कहा यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपए दे .जान की कोई कीमत नहीं है फिर भी न्यायालय ने बहुत ही सकारात्मक निर्णय देकर अपना परिजन खोए हुए लोगों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत दी है. 

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