बस्ती/लखनऊ
जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जेले अपराधियों और उनके चहेतों के आरामगाह बनी हुई थी , मनमाफिक भोजन मनमाफिक मिलना मनमाफिक कपड़े मनोरंजन टेलीविजन एंड्रॉयड फोन सारी सुविधाओं से लैस जिला जेल हुआ करते थे .अब जिला जेलों में स्थिति में प्रशासन ने बदलाव किया है .शासन ने बदलाव करते हुए कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के परिजन अपने परिजनों को कोई भी सामान बाहर से ले जा कर के नहीं दे सकते .एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जीडी जेल आनंद कुमार ने कोविड-19 महावारी की लहर को ध्यान में रखते हुए बंदियों के परिजनों द्वारा बाहर से दिए जाने वाले सभी सामानों को जेल के अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया .डीजी के अनुसार किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन जिला जेल के जेलर व जेल अधीक्षक सयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे .
अभी तक होता रहा है कि माफिया सरगना टाइप लोगों को और वैसे भी लोगों को धन लेकर के जेल कर्मी सिपाही भू जापानी मिठाई अन्य सामान बीड़ी सिगरेट पान गुटखा पहुंचा दिया करते थे लेकिन अब जीडी जेल के अनुसार अगर इसमें कुछ भी होता है तो उसमें जेल अधीक्षक और जेल का संयुक्त दायित्व माना जाएगा .