पंचायतों के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग काअधिकार समाप्त,कोई असन्तुष्ट ,तो सक्षम न्यायालय जाय

 


   गोरखपुर 
राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि ़िस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के चुनाव सम्पन्न हो गये है और इनके चुनाव परिणाम भी घोषित हो गये है यद्यपि बहुत से लोग कार्यालय में इस आशय से आते है कि जिन चुनावों में वे असफल रहे है उनमें या तो पुर्नमतदान कराया जाये या फिर से मतपत्रों की गिनती करायी जाये या चुनाव निरस्त किया जाये।.
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस संबंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उर्पयुक्त चुनाव में रिटर्निंग आफिसर द्वारा ज्यों ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद सक्ष्म न्यायालय में चुनाव याचिका दायरा की जा सकती है।
  ग्र्राम पंचायत के सदस्य व प्रधान पदों के चुनाव के विरूद्ध संबंधित एसडीएम के न्यायालय में चुनाव याचिका दायरा की जा सकती है और क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव के विरूद्ध जिला जज के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर हो सकती है। अतएंव उर्पयुक्त पंचायतों के घोषित चुनाव परिणाम के विरूद्ध आयोग/जिला निर्वाचन कार्यालय में आने/प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नही है बल्कि यदि चुनाव परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है। अतः चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे सभी प्रत्यावेदन स्वतः लिष्प्रभावी होंगे।

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