बस्ती 09 मई
जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने जिले के अन्दर एंबुलेंस संचालन के लिए किराए की दरें निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज व उनके परिजन से लिया जाता है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 10 किलोमीटर की दूरी तक का किराया रू०1000 होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर रू०100 देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का 10 किलोमीटर दूरी तक का किराया 1500 रुपए होगा तथा उसके पश्चात प्रति किलोमीटर रू० 100 देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टेड बाइ पाइप एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपया 2500 होगा तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर रू० 200 देना होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होंगी। मरीज को कोविड-19 हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अनुश्रवण के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर 9454401341 तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 7007910446 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।