कण्टेन्मेंट क्षेत्र में सबकुछ बंद! उलंघन दण्डनीय अपराध.कलेक्टर बस्ती

 


बस्ती 
जिला मजिस्टेट श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि वर्तमान समय में कुल 498 कन्टेनमेन्ट जोन सक्रिय है। इसमें से 25 बस्ती नगर, 197 बस्ती तहसील, 35 रूधौली, 46 भानपुर तथा 200 हर्रैया में बने है। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के पिछले वर्ष शुरूआत से अभी तक कुल 3150 कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये, जिसमें से 2752 समय पूरा होने पर समाप्त कर दिये गये। आज कुल 31 कन्टेनमेन्ट जोन बनाये गये है तथा अवधि पूर्ण होने के कारण 32 जोन समाप्त कर दिये गये है।
उन्होने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा। इस क्षेत्र के सभी स्कूल, कालेज, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान, प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द रहेंगे परन्तु अस्पताल एवं सभी चिकित्सा सेण्टर संचालित होते रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, आबकारी की दुकाने, कोचिंग संस्थाने, धार्मिक स्थल भी बन्द रहेगा।
उन्होने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ और सुविधाओ को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैनात कर्मचारी प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी सफाई कर्मिको को अपने स्तर से पास जारी करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा सम्पूर्ण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पुलिस बल तैनात किया जायेंगा।
जिला मजिस्टेस्टे्टने बताया कि इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना 24 मार्च 2020 के प्रस्तर 15 के अनुपालन में भा0द0सं0 की धारा-188 के तहत दण्डनीय होंगा।  

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