राकेश बघेल विधायक को कोरोना जांच मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

 



 
मुकदमा का आदेश करने वाले जज को दिया रिमाइंडर

भविष्य में ऐसे आदेश देने में सावधानी बरतने का दिया आदेश

एफआईआर व विवेचना पर हाई कोर्ट ने किया स्टे

सुनवाई की अगली तिथि 1 जुलाई को नियत

संतकबीरनगर
पिछले वर्ष 2020 में कोरोना काल मे मेंहदावल बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल की सीएमओ डॉ हरगोविंद सिंह द्वारा कोरोना रिपोर्ट बनाने पर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दीपकान्त मणि ने षड्यंत्र व धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली प्रभारी खलीलाबाद को दिया था।
थाना कोतवाली खलीलाबाद में विधायक राकेश सिंह बघेल व सी. एम. ओ .डा हरगोविंद सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सीएमओ डॉ हरगोविंद सिंह ने रिट दाखिल किया। याची के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही का शिकार बनाया गया है जबकि याचिकाकर्ता द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ जाने बिना न्यायिक आदेश के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जो कि खेद का विषय है।
उच्च न्यायालय ने कोविड -19 महामारी के दौरान लोक हित वाद में न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ लगाने व किसी के विरुद्ध कार्यवाई न करने का आदेश व दिशा निर्देश दिया था तथा आवश्यकता पड़ने पर वर्चुअल कार्यवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया था।बावजूद इसके विधायक राकेश सिंह बघेल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने व उनके विरुद्ध समन व वारंट करने को असंवेदनशील मानते हुए सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को भविष्य में ऐसे आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए चेतावनी दी है।
इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालय के न्यायाधीश को महामारी के दौरान अधिक सावधानी बरतने व उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने व ऐसे आदेशो को पारित करने से खुद को रोकेने व राज्य में न्यायिक प्रणाली के लिए व विशेष रूप से इस महामारी की अवधि में सावधानी बरतने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को सूचना देने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए एन के श्रीवास्तव को राज्य से निर्देश प्राप्त कर उत्तर दाखिल करने का भी आदेश दिए तथा उन्होंने सीएमओ तथा उनके साथ मामले के अन्य अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार का कोई दंडात्मक कार्यवाही न किए जाने एवं गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिए।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल व सीएमओ डॉ हरगोविंद सिंह को बड़ी राहत मिली है।

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