लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं. इसी कड़ी में योगी सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों को भी एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये मिलेगा. आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें. विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मियों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कर्मियों इससे आच्छादित होंगे.
ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है. लिखा है कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों तथा जनपदों में कोविड-19 के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं. सरकार ने इन कार्यों में कार्यरत कर्मियों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है. इसबीच बताया जारहा है कि लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दिग्दी दी गयी है।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है. लिखा है कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों तथा जनपदों में कोविड-19 के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं. सरकार ने इन कार्यों में कार्यरत कर्मियों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है. इसबीच बताया जारहा है कि लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दिग्दी दी गयी है।