कोविड 19 महाशिकायत समिति का गठन सरकार हर जिले में करे. हाईकोर्ट

बस्ती,प्रयागराज 


 हर जिले में महामारी लोक शिकायत समिति का गठन 48 घंटे के भीतर किया जाए .इस समिति में कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्य समिति गठित की जाए . उक्त आशय का आदेश कल प्रयाग उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में की तहसील के उप जिलाधिकारियों के पास शिकायत की जा सकती है और वह भी महामारी लोक शिकायत

समिति को ही समस्या का स्थानांतरण करेंगे .

हाई कोर्ट का निर्णय उस समय आया है जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को लेकर के अफरा तफरी मची हुई है .सरकार की ओर से अनेक समाधान किए जा रहे हैं परंतु कोर्ट ने सारे समाधान को अपर्याप्त मानकर नई दिशा संकेत जारी करके अपने गंभीरता को सिद्ध कर दिया है .

कोर्ट का कहना है कि तीन सदस्य महा शिकायत समिति में केवल कोविड-19  से संबंधित मामले ही लिए जाएंगे और इनका निस्तारण भी हर हालत में 24 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए.

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