, 08 जनवरी को 12.00 बजे तक कार्मिको की सूची उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निजी चिकित्सालयों के प्रबन्धक के विरूद्ध कोविड-19 महामारी अधिनियम की सुसंगत घाराआंे में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
उन्होने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी निजी चिकित्सालयों में कार्यरत कार्मिको की सूची मांगी गयी थी, किन्तु बार-बार अनुरोध के बाद कार्मिको की सूची नही दी गयी। इस संबंध में सीएमओ से भी रिपोर्ट प्राप्त हुयी है।
संबंधित सभी निजी चिकित्सालयों को अन्तिम चेतावनी देते हुए 08 जनवरी तक कार्मिको की सूची उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।
उन्होने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सभी निजी चिकित्सालयों में कार्यरत कार्मिको की सूची मांगी गयी थी, किन्तु बार-बार अनुरोध के बाद कार्मिको की सूची नही दी गयी। इस संबंध में सीएमओ से भी रिपोर्ट प्राप्त हुयी है।
संबंधित सभी निजी चिकित्सालयों को अन्तिम चेतावनी देते हुए 08 जनवरी तक कार्मिको की सूची उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।