सास व पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास 32 हजार अर्थदण्ड भी !

 बस्ती 

 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पृथ्वीपाल यादव की अदालत ने पत्नी व सास के हत्यारे को आजीवन कारावास व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का है। वर्ष 2014 में मां और बेटी की हत्या हुई थी। इस मामले में दामाद को आरोपी बनाया गया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नित्यानंद यादव ने अदालत को बताया कि बस्ती के हर्रैया थाना क्षेत्र के मरवटिया गांव निवासी रामललित ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 29 नवंबर 2014 को वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया था। सास इंद्रावती देवी, साला आदित्य कुमार व साली नीलम देवी मौजूद थी। नीलम देवी डीआईजी, फैजाबाद के कार्यालय में बतौर कांस्टेबल तैनात थी। उसी समय नीलम का पति यानि रामललित का साढ़ू वीरेंद्र कुमार निवासी तेनुआ, थाना कप्तानगंज अपने भाई मनोज, जीजा व एक अन्य के साथ आया था। वीरेंद्र का अपनी पत्नी से मनमुटाव चल रहा था। सुलह-समझौते के लिए सभी लोग आए थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सभी लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र लौट आया और गुस्से में आकर नीलम पर पिस्टल तान दी।
नीलम कमरे की ओर भागी, लेकिन वीरेंद्र ने दौड़ाकर उसके सिर में दो गोली मार दी। सास इंद्रावती के शोर मचाने पर उसे भी दो गोली मारीं। दोनों की मौके पर मौत हो गई। शेष लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आरोपी असलहा लहराते हुए बाइक से निकल भागा। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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