सन्तकबीर नगर,भारत,16 दिसम्बर 20
संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मनोज कुमार द्विवेदी ने जिला विद्यालय निरीक्षक सन्तकबीरनगर गिरीश कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि श्री सीताराम इंटर कालेज सिरसी में लिपिक वर्ग में अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के विपरीत की गई पदोन्नति के प्रति दी गयी सहमति को प्रत्याहरित कर लिया जाय, और प्रबन्धतंत्र द्वारा किये गए अनियमित पदोन्नति की पुष्टि हो जाने के आरोप में उसके विरुद्ध 16 डी की कार्यवाही का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का फरमान जारी किया है, जिससे विद्यालय में हड़कम मच गया है। कार्यवाही से बचने के लिए प्रबन्ध तंत्र ने नेताओं व अधिकारियों की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी है। प्रकरण की शिकायत प्रबन्ध समिति के कोषाध्यक्ष शिव प्रसाद राय व संजय शर्मा ने की है।
जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखे पत्र में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा है कि श्री सीताराम इंटर कॉलेज सिरसी में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार प्रधान लिपिक एक, सहायक लिपिक 2 पद सृजित एवं मान्य है। वरिष्ठ लिपिक का पद सहायक लिपिक से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का नियम है, तथा 2 पदों पर एक सीधी भर्ती तथा एक पदोन्नति से भरे जाने का विधान है, जबकि संस्था प्रबंधक द्वारा तीनों पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया है।
पत्र में कहा गया है कि संस्था प्रबंधक श्री सीताराम इंटर कॉलेज सिरसी ने भी अपने पत्र दिनांक 30 सितंबर 2020 द्वारा प्रेषित आंख्या में भी स्वीकार किया है कि संस्था में एक प्रधान लिपिक एवं दो सहायक लिपिक के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा होना दर्शाया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि संस्था प्रबंधक द्वारा किया गया कृत इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 विनियम 2 (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संस्था में अनुमन्य दोनों सहायक लिपिकों के पदों को संस्था में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भर लिया गया है, जबकि नियमानुसार एक पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए था।
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में दी गई व्यवस्था के विपरीत संस्था प्रबंधक द्वारा अरुण कुमार पाल की पदोन्नति अनियमित तरीके से की है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया है कि अनियमित पदोन्नति के प्रति दी गई सहमति को प्रत्याहरित करते हुए, प्रबंधक द्वारा किए गए अनियमित कार्य के आरोप में उनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया