बस्ती 08 नवम्बर 2020 उत्तरप्रदेश
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि प्रदेश सरकार पंजीकृत निमार्ण श्रमिको के हित संबर्धन हेतु कृत संकल्प है। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिको के हितार्थ मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, निमार्ण कामगार बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी पुरस्कार योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणयन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गम्भीर बीमारी योजना, अक्षमता पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता सहायता योजना एवं निर्माण कामगार अन्त्येष्ठि सहायता योजना संचालित हो रही है।
उन्होने बताया कि उक्त योजनाओं में संबधित निर्माण श्रमिको को पंजीयन कराने हेतु आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक तथा निर्माण कार्य करने का स्वघोषणा पत्र लाना आवश्यक होगा। निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण दिनॉक 30 नवम्बर 2020 तक बिना किसी शुल्क के जनसुविधा केन्द्र या स्वयं बोर्ड की वेबसाइड upbocw-com या कार्यालय उप श्रम आयुक्त के माध्यम से करा सकते है।