प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मांगना दण्डनीय अपराध--जिलाधिकारी ,बस्ती

 


बस्ती 23 नवम्बर,उत्तरप्रदेश
, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी से किसी प्रकार का धन का मांग अवैधानिक है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी। उक्त चेतवानी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि इस योजना पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी पात्रता सूची ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर लिखवाया जा रहा है।
उन्होने कहा है कि इस सूची को देखकर लाभार्थी सुनिश्चित हो ले कि उनका नाम चयनित हो गया है और किसी के बहकावे में न आवे। यदि कोई शिकायत हो तो इसकी सूचना शिकायत सेल के दूरभाष नम्बर 247210 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेंगा।  
उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनपद बस्ती को 31196 आवास का लक्ष्य दिया गया है। लाभार्थी के पात्रता के अनुसार प्राथमिकता क्रम में आवास की स्वीकृति की जा रही है। अबतक 10930 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। आवास की कुल लागत रू0 01 लाख 20 हजार है, जो तीन किस्तो में दी जायेंगी। इसके अलावा मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी दी जायेंगी। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जायेंगा।
उन्होने बताया कि वर्तमान में आवास हेतु पात्र लाभार्थियों का जाॅब कार्ड मैपिंग करायी जा रही है। साथ ही ग्रामसभा में सूची का अनुमोदन कराकर आवास प्लस की बेवसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि अपात्र किए गये परिवारों के दुबारा सर्वे कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है। शासन से इनका नाम जोड़े जाने का विकल्प प्राप्त होने पर प्रक्रिया का पालन किया जायेंगा। उन्होने बताया कि लैण्ड लाइन फोन, ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, मोटराईज्ड वाहन, 50 हजार से अधिक का किसान के्रडिट कार्ड, 10 हजार से अधिक मासिक आय के आधार पर शासन द्वारा ऐसे परिवारों को इस योजना में अपात्र माना गया है। आवास साफ्ट पर पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची उपलब्ध है।

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