संत कबीर नगर,उत्तरप्रदेश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के निर्देशानुसार जनपद में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/मतदाता सूची को अद्यतन रखने यानी, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक/युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने, मृत व्यक्तियों का नाम सूची से हटाने, स्थान/निवास परिवर्तन की दशा में मतदाता का नाम स्थानान्तरित करने अथवा सूची में अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन करने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विगत दिनांक 17 नवम्बर 2020 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकशान हो गया है। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2021 के आधार पर (01 जनवरी 2021 को/तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके) नये लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। दिनांक 17 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक सूची में नाम जोड़ने, सूची से नाम हटाने, स्थान परिवर्तन, या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि से सम्बंधित दावे और आपत्तियों का निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गयी है। मतदाता सूची को परिष्कृत करने हेतु पुनरीक्षण के दौरान 04 विशेष अभियान तिथियां दिनांक 22 नवम्बर 2020(रविवार), 28 नवम्बर 2020 (शनिवार), 05 दिसम्बर 2020(शनिवार) एवं 13 दिसम्बर 2020(रविवार) निश्चित किया गया है। विशेष अभियान तिथियों के दौरान बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेगे। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों में जिनके अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 पर अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर रहें हो वे अपना दर्ज कराने हेतु फार्म-6 भर कर बी0एल0ओ0/मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर जमा कर सकते है। जो मृतक हो गये है उनका फार्म-7 भर कर नाम मतदाता सूची से हटवा सकते है। जिनके नाम में कोई त्रृटि है वे फार्म-8 भर कर शुुद्ध करवा सकते है तथा निवास स्थान को परिवर्तित कराने के लिए फार्म-8क भर कर जमा कर सकते है। 05 जनवरी 2021 (बृहस्पतिवार) को प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दिनांक 15 जनवरी 2021(शुक्रवार) को मतदाता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित करने की तिथि निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विगत दिनांक 17 नवम्बर 2020 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकशान हो गया है। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2021 के आधार पर (01 जनवरी 2021 को/तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके) नये लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। दिनांक 17 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक सूची में नाम जोड़ने, सूची से नाम हटाने, स्थान परिवर्तन, या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि से सम्बंधित दावे और आपत्तियों का निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गयी है। मतदाता सूची को परिष्कृत करने हेतु पुनरीक्षण के दौरान 04 विशेष अभियान तिथियां दिनांक 22 नवम्बर 2020(रविवार), 28 नवम्बर 2020 (शनिवार), 05 दिसम्बर 2020(शनिवार) एवं 13 दिसम्बर 2020(रविवार) निश्चित किया गया है। विशेष अभियान तिथियों के दौरान बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेगे। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों में जिनके अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 पर अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर रहें हो वे अपना दर्ज कराने हेतु फार्म-6 भर कर बी0एल0ओ0/मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर जमा कर सकते है। जो मृतक हो गये है उनका फार्म-7 भर कर नाम मतदाता सूची से हटवा सकते है। जिनके नाम में कोई त्रृटि है वे फार्म-8 भर कर शुुद्ध करवा सकते है तथा निवास स्थान को परिवर्तित कराने के लिए फार्म-8क भर कर जमा कर सकते है। 05 जनवरी 2021 (बृहस्पतिवार) को प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दिनांक 15 जनवरी 2021(शुक्रवार) को मतदाता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित करने की तिथि निर्धारित की गयी है।