गोरखपुर 9 नवम्बर उत्तरप्रदेश
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी योजना में सम्मिलित जोड़ों की संख्या 10 के स्थान पर 5 जोड़ों की शादी सम्पन्न कराने हेतु शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया है कि गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना के अन्तर्गत अपनी पुत्रियों की शादी हेतु नगर आयुक्त/उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में विवाह हेतु निर्धारित तिथि माह नवम्बर में 30 एवं माह दिसम्बर में 01 से 13 दिसम्बर 2020 के पूर्व में अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करें
जिससे नगर आयुक्त/एसडीएम/बीडीओ/ई0ओ0 नगर पंचायत द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से वैवाहिक कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जा सके। उक्त तिथि के उपरान्त भी जो जोड़े शादी हेतु इच्छुक हो वे संबंधित कार्यालयों में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है