लखनऊ ,उत्तरप्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है।
राज्य में छह माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इस निर्णय से अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
बताते हैं कि इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोरोना के मद्देनजर वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए थे। इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों आदि में कटौती कर दी गई थी, जिस पर तमाम कर्मचारी संगठन नाराज थे और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया था।
राज्य में छह माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इस निर्णय से अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
बताते हैं कि इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोरोना के मद्देनजर वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए थे। इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों आदि में कटौती कर दी गई थी, जिस पर तमाम कर्मचारी संगठन नाराज थे और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया था।