गोरखपुर 10 सितम्बर 20।
मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने बताया है कि शासन द्वारा पूर्व में निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि 2500 रू0 निर्धारित की गयी थी। वर्तमान समय में आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट किट रीजेन्ट्स तथा वी.टी.एम. किट के दरों में गिरावट आने के कारण शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निजी क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की आर.टी.पी.सी.आर जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि रू0 1600.00 निर्धारित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि ट्रूनाट के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भी अधिकतम धनराशि रू0 1600.00 का शुल्क लिया जायेगा। उक्त आदेश का पालन न करने और 1600 रू0 से अधिक की धनराशि लेने पर संबंधित के विरूद्ध एकेडमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जायेगा।