बस्ती 19 सितम्बर
सभी कार्यालयों में आगामी 06 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गयी है। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेने पर कार्मिको को ‘‘कार्य नही तो वेतन नही‘‘ के सिद्धान्त पर वेतन का भुगतान नही किया जायेंगा। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि कार्य वहिष्कार अथवा हड़ताल की स्थिति में उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 हेतु संशोधित 1979, कोविड-19 महामारी अधिनियम, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी।
जिले के सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को भेजे गये पत्र में उन्होने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को शासन के इस निर्णय की जानकारी दे देवे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि धरना, सान्केतिक प्रदर्शन एवं हड़ताल में शामिल होने के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। साथ ही कार्य वहिष्कार अथवा हड़ताल की स्थिति में अपने विभाग से संबंधित अतिआवश्यक सुविधाए बनाये रखने की समुचित व्यवस्था करें।