बस्ती 13 सितम्बर
कोविड-19 के कारण कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर होटल एवं रेस्टरां खोलने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित दिवस पर होगी।
उन्होंने बताया कि होटल के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि लक्षण रहित व्यक्तियों को ही माल, होटल, रेस्टरां में जाने की अनुमति होगी। इसके अंदर उपस्थित सभी व्यक्तियों , कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशलडिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि वृद्ध, गर्भवती महिला कर्मचारी तथा दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर अथवा किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को फ्रंटलाइन कार्यों में ना लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि आवागमन के लिए अलग-अलग रास्ता रखा जाए। होटल और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत ही उपयोग किया जाए, शेष खाली रखा जाए। जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जा सके। होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ विस्तृत जानकारी तथा ट्रैवल हिस्ट्री, स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वघोषणा पत्र लिया जाए। अतिथियों का सामान होटल के कमरे में भेजने से पूर्व कीटाणु रहित करने की व्यवस्था रखी जाए। डिस्पोजेबल मेनू का प्रयोग किया जाए.