बस्ती 10 जून 2020 सू0वि0। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जिले के होटल औराइन, बडेबन तथा होटल सुयश, स्टेशन रोड को अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहित किया है। अपने आदेश में उन्होंने होटल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि होटल में पूर्व की भांति रहने, खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शेष अन्य होटल को अब मुक्त कर दिया गया है।