सड़क पर थूका अर्थ दण्ड के साथ कार्यवाई तय।।जिला प्रशासन बस्ती

बस्ती,उत्तर प्रदेश
बस्तीः सार्वजनिक स्थान पर पान मसाला व गुटका खाने व रोड पर थूकना महंगा पड़ सकता है। सीएमओ ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश ज़िले की सीएचसी, पीएचसी प्रभारी व सभी मेडिकल ऑफिसर्स को दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है। निर्देशों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा 2003 अधिनियम के तहत जुर्माना आदि की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएमओ आरसीएच डॉ. सीके वर्मा ने बताया की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से इसकी रोकथाम व बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करते हैं और इधर-उधर थूकते हैं। यह आदत कोरोना के फैलने में सहायक हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला खाकर इधर उधर थूकने, धूम्रपान करने पर रोक लगाया जाना जरूरी है। उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा  2003 के नियमों व उपनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध मान रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपील कर रहा है कि सार्वजनिक स्थल पर न थूकें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ थूक के संक्रमण से सैकड़ों बीमारियां फैलती हैं।

थूकने से फैलती हैं सैकड़ों बीमारियां
एसीएमओ डॉ. फकरेयार हुसैन ने बताया की थूक से सभी तरह के वायरल, बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण फैलते हैं। इससे लोगों में सैकड़ों बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। कोरोना के अलावा टीबी, निमोनिया, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, जुकाम, एड्स, चेचक, पोलियो, डेंगू, पीलिया और कई तरह के चर्म रोग भी थूक से फैलता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जब हम सड़क या नाली में थूकते हैं तो इससे कैसे बीमारी फैलेगी ? लेकिन जब थूक जूते-चप्पल, मक्खी आदि से हमारे फर्श या स्पर्श वाले स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो संक्रमण होना स्वाभाविक है।  
केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर दंड का प्रावधान किया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस आदेश को विभिन्न जिलों में अलग-अलग तरह से लागू किया जा रहा है। यूपी सरकार को इसे सख्ती से लागू करवाने की आवश्यकता है।


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