बहराइच,उत्तर प्रदेश
लाॅकडाउन-3 के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश
बहराइच 04 मई। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 01 मई, 2020 एवं तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या-381/2020-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 03 मई 2020 द्वारा देशव्यापी लाॅकडाउन दिनांक 04 मई 2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में (कन्फर्म केस की संख्या के आधार पर परिवर्तनीय) जनपद बहराइच को आॅरेन्ज जोन में पाते हुए लाॅकडाउन की अवधि (दिनांक 17 मई 2020 तक) तक निम्न कार्य पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने बताया कि यात्री रेलों का आवागमन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर, अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर, लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन सिवाय चिकित्सीय अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर, समस्त स्कूल कालेज शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि आॅनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति होगी, सत्कार सेवायें (हास्पिटिलिटी सर्विस)ए सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो, अथवा लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारेन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो, समस्त सिनेमा हाल, शाॅपिंग माल, जिम, खेल परिसर, तरण-ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाल और इस प्रकार के अन्य स्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां, समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपर्युक्त के अतिरिक्त जनपद के थाना कोतवाली नगर अन्तर्गत मोहल्ला गुलामअलीपुरा, थाना-रामगांव अन्तर्गत ग्राम-फत्तेपुरवा, थाना-दरगाह शरीफ अन्तर्गत ग्राम-वजीरपुर, थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम-केशवापुर, थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम-माघी एवं सरैंया, थाना-रिसिया के अन्तर्गत ग्राम-लखैया जदीद तथा थाना रानीपुर अन्तर्गत अचैलिया हाॅटस्पाॅट के रूप में चिन्हित हैं, जहाॅं कन्टेन्मेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सैनीटाइजेशन टीम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इन क्षेत्रों में उपरोक्त 03 सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की सेवा पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेगी। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एवं सेवाओं, चिकित्सा आपात से जुड़े हुए व्यक्तियों का ही आवागमन होगा और बिना चेकिंग के व्यक्तियों और किसी भी प्रकार के परिवहन आदि की अनुमति नहीं होगी। हाॅटस्पाॅट/कन्टेन्मेंट जोन क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद में जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु उपाय के सन्दर्भ में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जनसामान्य का आवागमन सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक निषिद्ध रहेगा। जनपद में जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (को-मोर्बिडिटी) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
कन्टेन्मेंट जोन में ओ.पी.डी. और चिकित्सा क्लीनिक को खोलने की अनुमति नहीं होगी। कन्टेन्मेंट जोन के बाहर खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बचाव हेतु सुरक्षा सावधानियों को अपनाने की स्थिति सहित मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा गठित समिति की संस्तुति द्वारा जारी गाईडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। जनपद में जनपदीय एवं अन्र्तजनपदीय बस परिवहन की अनुमति नहीं होगी। जनपद में टैक्सी/कैब सेवायें केवल 01 ड्राइवर 02 यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही) की अनुमति होगी। स्पा और हेयर सैलून आदि की दुकानें पूर्णतयः प्रतिबन्धित रहेंगी।
जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत वाहनों का परिचालन जिन्हें इस हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्रदान की गयी हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 यात्री (ड्राईवर के अतिरिक्त) अनुमन्य होंगे तथा दो पहिया वाहनों में केवल 01 व्यक्ति (पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी)। जनपद में समस्त अन्य प्रकार की गतिविधियां जिन्हें गाइडलाइन्स के अन्तर्गत विशेष रूप से निषिद्ध/प्रतिबन्धित न किया गया हो, अनुमति होगी। जनपद में माल/वस्तुओं के परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी सम्मिलित हैं, के परिवहन की अनुमति होगी। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जनपद में सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। जनपद में कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देगा।
जनपद में शादी सम्बन्धी आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। जनपद में अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान-मसाला, गुटखा, तम्बाकू आदि का उपभोग निषिद्ध होगा। जनपद में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक-दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जायेगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
जनपद में निर्माण सामग्री बालू, मौरंग, गिट्टी, सीमेंट आदि की दुकानों को खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा किन्तु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग आदि मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जनपद में प्रत्येक कार्य स्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए मास्क आदि का पर्याप्त स्टाक कार्यदायी संस्था/औद्योगिक इकाई द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा। जनपद में प्रत्येक औद्योगिक इकाईयों/कार्यदायी संस्था के कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगन्तुकों का आगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।