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बस्ती
, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार परक बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में एवं पूर्ण विकसित व्यवसाय क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा दी जाएगी। उक्त जानकारी सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने दी है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम से अनुसूचित जाति का बेरोजगार व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करता है जाति, आय,निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसके पास अपनी भूमि होने पर रु० 78000 दुकान निर्माण के लिए दिया जाएगा। जिसमें से रू० 10000 अनुदान होगा तथा रु० 68000 ब्याज रहित ऋण होगा। जिसकी अदायगी 10 वर्षों में होगी। इच्छुक व्यक्ति विकास भवन स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं