बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने लांक डाउन 3 को लेकर जिले में धारा 144 लगाने के साथ ही कुछ चीजों पर छूट भी देने की घोषणा की है। उन्होंने आदेश देते हुए बताया है कि हॉटस्पॉट एरिया से 1 किलोमीटर हवाई दूरी छोड़कर को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे जबकि हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ग्राम पंचायतों में राजकीय निधियों से निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे लेकिन मास्क, सेनीटाइजर व 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य रहेगा। नगर पालिका, नगर पंचायत के बाहर सड़क, हाईवे निर्माण कार्य भी अनुमन्य होंगे लेकिन व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हॉटस्पॉट के इलाके को छोड़कर शराब की एकल दुकानें 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगे साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कराना करा दिया जाएगा घर के बाहर किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, घर से बाहर निकलने वालों के लिए आरोग्य सेतु डाउनलोड करना अनिवार्य रहेगा। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किये बिना बाहर निकलने पर प्रशासन द्वारा निर्गत पास भी निरस्त कर दिया जाए bsti