11 मई के बाद मई माह का खाद्यान्न नही वितरित होगा

बहराइच,उत्तर प्रदेश


11 मई तक ही वितरित होगा माह मई 2020 का नियमित खाद्यान्न
प्राॅक्सी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर भी होगा अनिवार्य
बहराइच 10 मई। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि वितरण माह मई 2020 के नियमित खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 11 मई 2020 निर्धारित है। श्री सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों से अपेक्षा की है कि वितरण माह मई 2020 का खाद्यान्न 11 मई 2020 तक अवश्य प्राप्त कर लें। श्री सिंह ने यह भी बताया कि नियमित वितरण के दौरान ऐसे लाभार्थी जिन्हें ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा न लगने के कारण (आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण) खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी 11 मई 2020 को प्राॅक्सी सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस बार प्राॅक्सी सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले कार्डधारकों को अपने पहचान पत्र यथा- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि अभिलेखों की छायाप्रति के साथ अपना अथवा अपने किसी परिजन का मोबाइल नम्बर भी उचित दर विक्रेता को बताना होगा। श्री सिंह ने बताया कि इस बार प्राॅक्सी सुविधा के माध्यम से वितरण में वैध मोबाइल नम्बर को भी ई-पाॅस मशीन में दर्ज करना होगा जिसके बाद ही प्राॅक्सी सुविधा के द्वारा वितरण किया जाना संभव होगा।


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