बस्ती 12 अप्रैल 2020 सू०वि०, कोविड-19 वायरस आपदा के अंतर्गत पशु, पक्षी आहार सामग्री तथा पोल्ट्री फीड आदि का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रखा जाए तथा उक्त सामग्री की दुकान एवं निर्माण इकाई आवश्यकतानुसार संचालित की जाएगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है ।
उन्होने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन की अवधि में खाद्य सामग्री, मछली के उत्पादन, परिवहन, वितरण, आदि को आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि मात्स्यिकी से संबंधित कार्य को मत्स्य पालक/विक्रेता अपने स्वयं के साइकिल/मोटरसाइकिल द्वारा मछली की डोर टू डोर आपूर्ति, मत्स्य बीज परिवहन व वितरण, मत्स्य पालकों द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट एवं फिश फीड/आहार का निर्माण व परिवहन के कार्य को करने के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन एवं मास्क के उपयोग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
उन्होने निर्देश दिया कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।