निर्धारित मूल्य से अधिक लिया तो कार्यवाई सम्भव

बस्ती 09 अप्रैल 2020, सू.वि., जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि आम जनमानस को दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए दरों का निर्धारण किया गया है। इससे अधिक मूल्य लेने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्राविधानों के तहत सुसंगत धाराओं को मुकदमा दर्ज कराया जायेंगा। मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रवर्तन टीम का गठन किया गया है।
उन्होने बताया कि फुटकर में उड़द की दाल रू0 110, अरहर दाल रू0 95 से 99, मसूर की दाल रू0 63, चना दाल रू0 59, मटर दाल रू0 66, बेसन रू0 83, आटा रू0 25 से 27, सूजी रू0 30 किलो, गेहॅू रू0 2150 से 2250 प्रतिकुन्तल, मोटा चावल रू0 28, नमक रू0 22, राजमा रू0 94, हल्दी रू0 165, लाल मिर्च रू0 275, सर्फ रू0 55, गुड रू0 44 तथा चीनी रू0 39 प्रतिकिलो दर निर्धारित किया गया है। सरसों का तेल एवं रिफाइण्ड तेल प्रति लीटर अधिकतम रू0 105 से 110 बेचा जायेंगा।
इसके अलावा आलू एवं प्याज रू0 25-25, गोभी एवं टमाटर रू0 30-30, हरा मिर्च, भिन्डी, करैला रू0 60 प्रतिकिलो, अदरक रू0 80, लहसुन रू0 110, कद्दू और लौकी तथा पालक रू0 25 प्रतिकिलों निर्धारित किया गया है।  
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