इच 08 अप्रैल। नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम विभाग द्वारा जारी शासनादेेश के अनुसार कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लाॅकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं (बे्रड, बिस्कुट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से सम्बन्धित उत्पाद बनाने वाली फर्मों आदि) को निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन फर्मों के संचालन हेतु सम्बन्धित फर्मों को फर्म में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फर्म मालिक आवास, खाने की व्यवस्था, सनेटाइज़र, मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए कार्य करेंगे। कोई कर्मचारी फर्म के बाहर नहीं जायेगा, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तथा फर्म में कम से कम कर्मचारियों को रखकर कार्य करायेंगे। श्री प्रकाश ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने की दशा में उनके विरूद्ध महामारी एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।