किराना व्यापारी पर एफ आई आर दर्ज

किराना के दुकानदार पर एफआईआर
जौनपुर । एक्सिस बैंक के सामने  पुष्पांजलि किराना स्टोर द्वारा आवश्यक वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की प्राप्त सूचना पर पूर्ति निरीक्षक संजय यादव एवं हमराही मनीष कुमार द्वारा जाॅच की गयी, दुकान पर दुकान मालिक संजय पुत्र स्वर्गीय कुंवर प्रसाद शर्मा उपस्थित थे जांच के समय रामचंद्र पुत्र फिरतू निवासी भगवती कॉलोनी हरिपुर द्वारा बयान दिया गया कि पुष्पांजलि जनरल स्टोर द्वारा 01 किलो अरहर दाल रु0 96 में खरीदा है जांच के दौरान विक्रेता द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अरहर दाल रुपया 96 प्रति किलो, सिल्वर क्वाइन आटा रु0 200 में 05 किलो आटा, गृहस्ती रु0 135 में 05 किलो, सरसों तेल फॉर्चून रु0 100 प्रति किलो, चावल इंडिया गेट रु0 100 प्रति किलो की दर से विक्रय किया जा रहा है। जांच के दौरान अन्य ग्राहकों से उक्त किराना स्टोर की दुकानदार द्वारा बिक्री किए जा रहे सम्मान का मूल्य पूछा गया तो पूछे जाने पर अन्य ग्राहक द्वारा यह बताया गया कि दुकानदार द्वारा उन्हें अधिक मूल्य पर सामान बेचा गया है। जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा दुकान पर कोरोना महामारी के दृष्टिगत दुकान पर सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर आवश्यक वस्तुओं को विक्रय किया जा रहा है इस प्रकार मै0 पुष्पांजलि किराना स्टोर के प्रो0 संजय पुत्र स्वर्गीय कुंवर प्रसाद द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेकर अरहर दाल व अन्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही थी, जो उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन आदेश 2016 के अंतर्गत उल्लेखित अनुसूचित वस्तु चीनी के वितरण का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 का उल्लंघन है। जो दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी द्वारा मै0 पुष्पांजलि किराना स्टोर के प्रो. संजय पुत्र स्वर्गीय कुंवर प्रसाद के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर   कार्रवाई किए जाने निर्देश दिये गये है।


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