खेती किसानी के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ छूट

बस्ती 06 अप्रैल 2020, सू.वि., कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में किसानों को आवश्यक सेवाए तथा सामान्य कृषि कार्य के लिए शासन द्वारा छूट प्रदान की गयी है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों जैसे पशु चिकित्सा, अस्पताल, कृषि उत्पादों के खरीद करने वाले सभी अभिकरण, कृषि मण्डी समिति किसानों और श्रमिको द्वारा खेती कार्य फार्म मशीनरी सेण्टर तथा कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि एवं बागवानी उपकरण की अन्तर्राज्यी आवाजाही को छूट प्रदान की गयी है।
    उन्होने बताया कि कृषि एवं उससे संबंधित उपकरणों की दुकान, सर्विस सेण्टर, स्पेयर पार्ट की दुकान कस्बों में खुले रहेंगे। साथ ही आवश्यक वस्तुओ के आपूर्ति करने वाले सभी वाहन के मरम्मत की दुकाने हाईवे एवं पेट्रोल पम्प के आसपास खुली रहेंगी।
   उन्होने बताया कि कटाई, मड़ाई से संबंधित कम्बाइन हार्वेस्टर, रिपर, टैªक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संयुक्त कृषि निदेशक अभियंत्रण उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ को उनके मोबाइल नम्बर 9415435220 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
  जिलाधिकारी ने किसान भाईयों से अपील किया है कि गेहॅू की कटाई, गन्ने की कटाई तथा रोपाई, फल एंव सब्जियों की तुड़ाई एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि कार्यो के दौरान पर्याप्त दूरी बनाये रखे। आॅख, कान, गला, मुॅह तौलिए से ढंके रहे। सेनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखे। साथ ही मशीनों के पार्टस को बार-बार छूने पर नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहे।
 कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन के दौरान आवश्यक जानकारी के लिए किसान उप निदेशक कृषि जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, एआर क्वापरेटिव, वीडिओ तथा ब्लाक स्थित कृषि कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते है।


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