बहराइच 09 अप्रैल। तहसील व ब्लाक मिहींपुरवा अन्तर्गत ग्राम पंचायत निद्धिपुरवा-द्वितीय के उचित दर विक्रेता रमेश कुमार पुत्र बाल गोविन्द द्वारा कालाबाज़ारी किये जाने तथा दुकान पर खाद्यान्न कम पाये जाने पर सम्बन्धित कोटेदार के विरूद्ध जिलाधिकारी शम्भु कुमार के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक मिहींपुरवा देवेश चन्द्र भारती द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना मूर्तिहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने दी है।