जो दुकान,प्रतिष्ठान शारीरिक दूरी का पालन नही करपायेगे उन्हें बंद करदिया जसएगा-डीएम बस्ती

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद बस्ती के सम्पूर्ण क्षेत्र में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था के लिए धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसका उल्लघंन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह 03 मई 2020 तक लागू रहेगा।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य से बिना आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किए घर से बाहर नही निकलेगा। पूर्व में जारी पास तभी वैध माने जायेंगे, जब पास धारक के अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउन लोड पाया जायेंगा। इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जायेंगे।
उन्होने बताया कि इस दौरान हाटस्पाट एरिया में सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बन्द रहेंगे। सभी काॅमन सर्विस सेण्टर जनसेवा केन्द्र पूरी तरह बन्द रहेगे। विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों की खुलने की समयावधि पूर्ववत रहेगी।
उन्होने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर से बाहर निकल धार्मिक क्रियाकलाप किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। होम कोरेन्टाइन किए गये व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, कोटा शहर से लौटे विद्यार्थी प्रत्येक दशा में 14 दिन के लिए होम कोरेन्टाइन रहेंगे।
उन्होने बताया कि सभी ग्राम पंचायतो में मनरेगा, नगर पालिका व नगर पंचायत के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य प्रतिबन्धित रहेगे। एक्सप्रेसवे, हाईवे एवं सड़क के कार्य जो नगर निकाय से बाहर के है सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क के साथ अनुमन्य होंगे।
उन्होने बताया कि जनपद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आदेशो में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में फैक्ट्री/कारखानों को छोडकर अन्य किसी भी फैक्ट्री/कारखानों को चलाने की अनुमति नही होगी। यदि किसी फैक्ट्री/कारखानों को किसी वृहद आवश्यक सेवा हेतु अथवा राष्ट्रहित हेतु चलाना आवश्यक समझा जायेगा तो ऐसे फैक्ट्री/कारखानों को विशेष अनुमति के उपरान्त ही चलाने की अनुमति होगी।
उन्होने कहा कि आपदा तथा आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कार्यालय के अलावा अन्य कोई कार्यालय शिक्षण संस्थान व विद्यालय आदि नही खोले जायेंगे। इसके अलावा स्वरोजगार/ई-कामर्स के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने वाले कर्मियो को भी प्रतिबन्धित किया जाता है। इनमें स्वरोजगार में लगे व्यक्ति, कामर्सियल बस्तुए, पहुॅचाने वाली दुकाने/फर्मे, आईटी/आईटीईएस, सेवाओं की कम्पनियों एवं निर्माण कार्य भी 20 अप्रैल 2020 से बन्द रहेंगे।
उन्होने निर्देश दिया कि आवश्यक वस्तुओं की विक्रय करने वाली रिटेल दुकाने तथा अनाज मण्डी, दूध मण्डी, सब्जी मण्डी, दवा मण्डी, कंट्रोल राशन की दुकान, बैंक शाखा जो व्यक्तियों को 20 अप्रैल से दो मीटर की दूरी व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नही करा पायेंगे उन्हे बन्द करा दिया जायेंगा।
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