जौनपुर।प्रतिबंध यथावत23 गतिविधि में छूट शर्त की शारीरिक दूरी कायम रहे

पूर्व प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक शर्तों, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइज़ेशन के मानकों को पूर्ण करने पर 30 क्रियाकलापों में प्रदान की जायेगी छूट











बहराइच 20 अप्रैल। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 एवं तदक्रम में शासन के आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2020 तथा 19 अप्रैल को मा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक तथा व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से परामर्श के उपरान्त कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू देशव्यापी लाॅकडाउन अवधि 03 मई 2020 तक जनपद बहराइच में पूर्व प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए 30 क्रियाकलापों में गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक शर्तों सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइज़ेशन के मानकों को पूर्ण कराने के साथ 20 अप्रैल 2020 से छूट प्रदान की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने बताया कि फ्लोर मिल, राइस मिल, आॅयल मिल, दाल मिल, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, सब्ज़ी, फल, चिन्हित किये गये थोक/फुटकर किराना स्टोर (पूर्व व्यवस्था के अनुसार चलेंगे), चिन्हित किये गये थोक/फुटकर मेडिकल स्टोर (पूर्व व्यवस्था के अनुसार चलेंगे), बेकरी, आनलाइन शाॅपिंग, कृषि उत्पादन एवं उससे जुड़े उद्योग, बैंकिंग सुविधा, प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0 गैस, बडे़ निर्माण कार्य यथा-एक्स प्रेस-वे, हाईवे निर्माण (सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर), टोल प्लाजा हाइवे, हाइवे पर ट्रक रिपेयरिंग की दुकान, मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराया जाना (सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर), मालवाहक यातायात, ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित जन सेवा केन्द्र, निजी सुरक्षा सेवाएं (वर्दी धारण करना अनिवार्य), खनन, ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्ठे, मास्क उत्पादन में लगी हुई इकाईयां, पैकेजिंग इकाईयां, चीनी मिलें, सैनिटाइजर बनाने की इकाईयां तथा समाचार पत्रों की आपूर्ति से जुडे़ वाहन को आवश्यक शर्तों सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइज़ेशन के मानकों को पूर्ण कराने के साथ छूट प्रदान की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने बताया कि  आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाईयों के अतिरिक्त इकाईयां जिला प्रशासन की अनुमति तथा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइज़ेशन मानक के अनुसार ही चलायी जा सकेंगी। आवागमन हेतु बाइक पर एक व्यक्ति एवं चैपहिया वाहन पर दो व्यक्ति मान्य हैं। ऐसे वाहन केवल आवश्यक सेवाओं (इसेन्शियल कमोडिटीज़), मेडिकल इमरजेन्सी एवं पास धारकों हेतु ही मान्य हैं। जनपद स्तर पर समस्त कार्यालयाध्यक्ष, समूह क व ख के समस्त अधिकारी एवं 33 प्रतिशत कार्मिक की उपस्थिति सम्बन्धित कार्यालयों में अनिवार्य रहेगी। पूर्व की भाॅंति जनपद के समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तथा श्रद्धालुओं/नमाजियों का प्रवेश एवं सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना, नमाज, अरदास, शबद कीर्तन, गिरिजाघरों में प्रार्थना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।











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