बहराइच।।लेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की अनुमति

*बहराइच में इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक दुकानें खुलने की सशर्त अनुमति*


बहराइच 29 अप्रैल। भीषण गर्मी में इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक उपकरणों की डिमांड व मरम्मत की आवश्यकता के मद्देनजर प्रशासन ने शहर के हाटस्पाट घोषित इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक दुकानों को सशर्त रिपेयरिंग व होम डिलीवरी की अनुमति दी है। नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को जरा भी प्रभावित करने वाली दुकान तत्काल बंद कराते हुए दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलभूषण अरोड़ा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ लोगों के घरों व आवश्यक वस्तुओं की खुल रही दुकानों व दफ्तरों में विद्युत उपकरण व विद्युत सप्लाई खराब होने पर मरम्मत व उपकरणों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। कोरोना वारियर्स को भी इन सेवाओं की जरूरत महसूस हो रही थी।
अरोड़ा ने बताया कि इस समस्या के निदान हेतु नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने एक दर्जन इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजेशन नार्म्स का पालन करते हुए दुकानदारों को दुकानों पर होम डिलीवरी हेतु कार्य करने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक व्यापार मंडल के महामंत्री सुशील कुमार भल्ला के आग्रह पत्र पर श्री राम एजेंसीज, कचेहरी रोड, फोन- 9452760000, वायरलेस हाउस, पीपल चौराहा, फोन-7570092223, मोना सेल्स, निकट गुरूद्वारा, फोन- 8858687848, पप्पू इलेक्ट्रिक, रोडवेज फोन- 9415165297, एस.के. इलेक्ट्रिक, पदमा मार्केट, फोन- 8299119543, जिला अस्पताल के सामने अमित एजेंसीज, फोन- 9415160821, डिगिहा पर बालाजी इलेक्ट्रिक, फोन- 7355702520, गोंडा रोड पर रानी इलेक्ट्रानिक्स, फोन- 9984455424, अग्रसेन चौक पर बृजेश एंटरप्राइजेज फोन- 9415061207, छावनी क्षेत्र में एम.एम. हाउस, फोन- 9451785816, विनायक इलेक्ट्रिक, फोन- 805058200 व शुभम इलेक्ट्रिक फोन- 9415121052 को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गयी है। 
उक्त अनुमति की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि उक्त दुकानें व वर्कशाप प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही कार्य कर सकेंगे। आन काल शाम 6 बजे तक मैकेनिक को घर भेज सकेंगे। प्रतिष्ठान को खोलने के लिए कुछ प्रतिबंध प्रशासन ने लगाये हैं। उक्त प्रतिष्ठान भीड़ नहीं लगाएंगे, शटर केवल कर्मचारियों के लिए खुलेंगे तथा बिक्री का सामान व मरम्मत के लिए मैकेनिक को प्रतिष्ठानों व घरों पर भिजवायेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 मानक अनिवार्य मानक फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजेशन व हाइजीन इत्यादि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


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