12 तारीख तक माह अप्रैल का खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें राशन कार्ड धारक
15 अप्रैल से प्रारम्भ होगा प्रति यूनिट 05 किलो निःशुल्क चावल का वितरण
बहराइच 10 अप्रैल। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि वितरण माह अप्रैल 2020 में 01 अप्रैल 2020 से हो रहा खाद्यान्न वितरण 12 अप्रैल 2020 तक ही होगा। श्री सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि 12 अप्रैल 2020 तक खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी जिनका अॅगूठा ई-पास मशीन पर न लगने (आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण) खाद्यान्न पाने से वंचित हैं, उन्हें 12 अप्रैल 2020 को ई-पास मशीन के द्वारा प्राक्सी सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
डी.एस.ओ. श्री सिंह ने अॅगूठा ई-पास मशीन पर न लगने से खाद्यान्न प्राप्त होने से वंचित रह गये ऐसे समस्त लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि अपनी आई.डी. यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि की छायाप्रति उचित दर विक्रेता के पास जमाकर अपना खाद्यान्न 12 अप्रैल 2020 को अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 15 अप्रैल से 26 अप्रैल 2020 तक ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के तहत प्रति यूनिट 05 किलो की दर से निःशुल्क चावल का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वितरण की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही की जायेगी।
श्री सिंह ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को सचेत किया है कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में 03 उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है।