खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठानों के खुलने का समय निर्धारित
बहराइच 02 अप्रैल। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपायों को लागू करने के उद्देश्य से जनपद में 14 अप्रैल तक प्रभावी लाकडाउन के दृष्टिगत नगर बहराइच हेतु अनुमति प्राप्त सब्ज़ी/फल, दूध, किराना थोक व फुटकर, प्राइवेट चिकित्सकों, पैथालाॅजी/अल्ट्रासाउण्ड, आटा चक्की व होम्योपैथिक/यूनानी एवं पतांजलि स्टोर के खुलने का समय निर्धारित कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि सब्ज़ी/फल पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक, दूध प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक व साॅय 06ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक, किराना अपरान्ह 04ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक, थोक सप्लायर अपरान्ह 02ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक, प्राइवेट चिकित्सक दो शिफ्टों में (18 प्राईवेट चिकित्सक प्रातः 10ः00 बजे से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक) तथा (17 प्राईवेट चिकित्सक अपरान्ह 04ः00 बजे से साॅय 06ः00 बजे तक), पैथालाॅजी/अल्ट्रासाउण्ड चक्रानुसार कुछ प्रातः 10ः00 बजे से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक तथा कुछ अपरान्ह 04ः00 बजे से साॅय 06ः00 बजे तक, आटा चक्की अपरान्ह 03ः00 बजे से साॅय 05ः00 बजे तक (मेडिकल स्टोर की तरह सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए गोला बनाकर कार्य करेंगे। इसके अलावा होम्योपैथिक/यूनानी एवं पतांजलि स्टोर भी अपने लिए निर्धारित समय में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए गोला बनाकर कार्य करेंगे।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आपूर्ति हेतु राशन लदे वाहनों में किसी पास की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रकाश ने आमजन से कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगे।