24 घण्टे में तब्लीग़ी जांच के लिए खुद सामने आये,अन्यथा महामारी अधिनियम में करवाई

बस्ती 10 अप्रैल 2020 सू०वि , कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं अथवा जो तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हैं या शामिल होने वालों के संपर्क में आए हो वह जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना हो वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किए 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो उक्त निर्देश जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दिया है।
         उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2) (3) (4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।


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