सोशल डिसटेन्सिंग के लिए लोगों को जागरूक करें लेखपाल एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
बहराइच 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 की धारा-(2)(3)(4) एवं उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पाॅच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोरोना वायरस (कोविउ-19) विनियमावली 2020 में कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं महामारी से बचाव हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हंै, साथ ही उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-693/पाॅच-5-2020 दिनांक 24 मार्च 2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय आदेश संख्या-702/पाॅच-5-2020 दिनांक 25 मार्च 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को दिनांक 14 अपै्रल 2020 तक पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बंध में निर्देश दिये गये हैं।
शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद के ग्राम पंचायतांे में कार्यरत समस्त लेखपाल एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रो में पूर्ण सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर जनमानस को अपने-अपने घरों से बाहर न निकलने तथा सोशल डिसटेन्सिंग बनाये रखने हेतु जागरूक करते हुए प्रेरित करेंगे तथा किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर समक्ष अधिकारी/अपने विभागाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बहराइच में स्थापित कन्ट्रोल वार रूम के दूरभाष नं 05252-232417 अथवा मो.नं 9369842855 व मो.नं 8881324365 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायंेगे। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/उदासीनता क्षम्य न होगी।