प्रयागराज: 16 दिसम्बर उम्र विबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निर्धारित उम्र न होने की वजह से निर्वाचन रद्द कर दिया है। आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
बता दें कि 2017 मेंहुएयूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम निर्धारित आयु 25वर्ष के नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने न केवल स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की।
बसपा उम्मीदवार ने की थी शिकायत
अब्दुल्ला आजम के खिलाप बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी।